कोरोना से मौत के गाल में समाये लोगो के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार

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कोरोना से मौत के गाल में समाये लोगो के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार

कार्यालय संवाददाता
गोरखपुर। शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0. 50 हजार प्रति मृतक अनुग्रह सहायता समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नियमानुसार वितरित किये जाने का निर्देश है। शासनादेश के अनुसार जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से 20 मार्च 2022 के पूर्व हुई है उनके परिजन को अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने हेतु 25 मार्च 2022 से 60 दिवसों की अवधि के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आनलाईन व आफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन की अन्तिम तिथि 22 मई 2022 है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से 20 मार्च 2022 के पश्चात हुई है उनके परिजन अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने हेतु 90 दिवसों की अवधि के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित आनलाईन व आफलाईन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। सभी दावों का निस्तारण समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर किया जाना अनिवार्य है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/प्रभारी अधिकारी आपदा ने समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया है कि 11 मई 2022 तक सूची के अनुसार आनलाईन प्राप्त कुल 61 आवेदनों में से पूर्व में कार्यालय के माध्यम से 28 आवेदनों की सूची तहसीलो को उपलब्ध कराया गया, शेष 33 आवेदन उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार जांच कराकर धनराशि वितरण हेतु मांग प्रस्तुत करें। उक्त कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही व शिथिलता अक्षम्य है।

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