ज्ञानवापी प्रकरण- अदालत का निर्णय ‘परिसर में जारी रहेगा एडवोकेट कमिश्‍नर की कार्यवाही

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ज्ञानवापी प्रकरण- अदालत का निर्णय ‘परिसर में जारी रहेगा एडवोकेट कमिश्‍नर की कार्यवाही

* कमिश्नर व डीएम को आदेश- ताला खुलवाये या तोड़वाये, हस्तक्षेप करने वालो पर दर्ज करें मुकदमे

व्यूरो
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर गुरुवार के दोपहर दो बजे के बाद अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया।

ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग सहित तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने फैसला सुनाया। इस दौरान अदालत परिसर में खूब गहमागहमी नजर आई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं वीडियो रिकार्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट प्रेषित करने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश भी दिया।


बहुप्रतीक्षित अदालत के फैसले में इस बार शासन और प्रशासन के सहयोग से 17 मई के पूर्व संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियो रिकार्डिंग करके कोर्ट को उपलब्‍ध कराना है। सभी अधिकार जिलाधिकारी को अदालत ने ताला खुलवा कर कमीशन की कार्यवाही का निर्देश दिया है। सर्वे का विरोध करने वालों पर विधिक कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी प्रकार की मांगों को खारिज करते हुए एडवोकेट कमिश्‍नर अजय मिश्रा और विशेष अधिवक्‍ता आयुक्‍त विशाल सिंह के साथ ही सहायक अधिवक्‍ता आयुक्‍त अजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे और कमीशन की कार्यवाही पूरा कराएंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियो रिकार्डिंग का आदेश अदालत की ओर से जारी करने की जानकारी अधिवक्‍ताओं की ओर से दी गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी गई। स्‍पष्‍ट किया गया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कमीशन कार्यवाही के स्थल पर वादी, प्रतिवादी, अधिवक्तागण, एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक व कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं शामिल हो सकेगा। एडवोकेट कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगी।
अदालत ने अपने आदेशों में कही कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तोड़वा कर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं। इस दौरान बाधा बनने वालों पर विधिक कार्रवाई करें और मुकदमा भी दर्ज करवाएं। वहीं कमीशन की कार्यवाही सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरा कराया जाएगा।

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