इनकम टैक्स फाइल करने के नियम बदले: ₹25,000 से ज्यादा है टैक्स TDS/TCS तो अब आईटीआर भरना होगा जरूरी

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सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों (Income Tax Rules)  में 21 अप्रैल 2022 से बदलाव कर दिया है। अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी आईटीआर भरना जरूरी  होगा।

दरअसल, अब हर उस व्यक्ति के लिए ITR  फाइल करना अनिवार्य कर दिया  गया है, जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स  (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है।

नये नियम

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपये की छूट से कम है लेकिन TDS और TCS से होने वाली इनकम 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो अब उसे आईटीआर भरना ही पड़ेगा। बता दें कि ये नया नियम सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू होंगे।

इन्हें भी भरना पड़ेगा ITR

इसके अलावा जिनके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है अब उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साथ ही इस नियम के तहत उन कारोबारियों को भी कवर किया जाएगा जिनका सालाना कारोबार 60 लाख रुपये से अधिक और प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख रुपये से अधिक होंगे। फिर चाहे वह किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आता हो, आईटीआर भरना अनिवार्य होगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि यह नया संशोधन ऐसे लोगों की कमाई और खर्च में असंतुलन का पता लगाने के मकसद से किया गया है। ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी हैं।

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